नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) कुरनूल में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सोमवार को दक्षिण मध्य रेलवे के गुंतकल मंडल के एक लेखा सहायक को 2017 के रिश्वत के एक मामले में दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई की ओर से जारी एक बयान के अनुसार अदालत ने चल्ला श्रीनिवासुलु पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जो उस समय वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक (सीनियर डीएफएम), दक्षिण मध्य रेलवे, गुंतकल, आंध्र प्रदेश कार्यालय में तैनात थे।
सीबीआई ने 20 नवंबर, 2017 को एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीनिवासुलु ने जुलाई और सितंबर 2017 के बीच किए गए अनुबंध कार्यों से संबंधित बिलों को स्वीकृत कराने के लिए लगभग 30 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे थे।
सीबीआई अधिकारियों ने योजना बनाई और रेलवे कर्मचारी को शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
जांच के बाद, एजेंसी ने 29 मार्च 2018 को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। बयान में कहा गया है कि सीबीआई अदालत ने श्रीनिवासुलु को दोषी ठहराया और सोमवार को सजा सुनाई।
भाषा शोभना संतोष
संतोष