एजेएल जमीन आवंटन केस, सीबीआई ने दाखिल की मोतीलाल वोरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट

एजेएल जमीन आवंटन केस, सीबीआई ने दाखिल की मोतीलाल वोरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट

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  • Publish Date - December 1, 2018 / 09:02 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:49 PM IST

नई दिल्ली। सीबीआई ने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को वर्ष 2005 में गलत तरीके से जमीन आवंटित किए जाने के मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस बहुचर्चित मामल में पिछले दिनों ही  हरियाणा के राज्यपाल नारायण आर्य ने सीबीआई को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी थी।

बता दें कि हुड्डा पर असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को उसके अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला में नियमों के खिलाफ जमीन अलॉट करने का आरोप है। राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार ने साल 2016 में मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया था। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने हुड्डा के शासनकाल को मुद्दा बनाया था और सरकार बनते ही कई मामलों की जांच करवाई। इनमें यह मामला भी था।

बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 28 अगस्त 2005 को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एजेएल को पंचकूला में जमीन आवंटन की। दरअसल इससे पहले यह जमीन एजेएल को 30 अगस्त 1982 में इस शर्त के साथ आवंटित की गई थी कि कंपनी को 6 महीने में जमीन पर निर्माण करना होगा। ऐसा न  होने पर 30 अक्टूबर 1992 को पंचकूला के संपदा अधिकारी ने जमीन वापस ले ली। साथ ही 10 फीसदी राशि में कटौती कर बाकि राशि लौटाए जाने का एजेएल ने विरोध किया करते हुए राजस्व विभाग के पास अपील की। लेकिन उसे राहत नहीं मिली।

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खेल यहां यह हुआ कि साल 2005 में हुड्डा के मुख्यमंत्रित्वकाल में एजेएल को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होने के नाते तब के मुख्यमंत्री हुड्डा ने एजेएल को यह जमीन दोबारा अलॉट करवाने का रास्ता तैयार कर दिया, वह भी 1982 की दर पर ही।