भाजपा नेता की हत्या मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में तृणमूल विधायक, दो पार्षदों के नाम

भाजपा नेता की हत्या मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में तृणमूल विधायक, दो पार्षदों के नाम

भाजपा नेता की हत्या मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में तृणमूल विधायक, दो पार्षदों के नाम
Modified Date: July 2, 2025 / 07:25 pm IST
Published Date: July 2, 2025 7:25 pm IST

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान भाजपा नेता अविजित सरकार की हत्या के संबंध में आपराधिक साजिश और हत्या के लिए तृणमूल कांग्रेस विधायक परेश पॉल और पार्षदों – स्वप्न समद्दार और पापिया घोष के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सोमवार को सियालदह के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल अपने दूसरे पूरक आरोपपत्र में सीबीआई ने मामले के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या ), धारा 120-बी (आपराधिक साजिश ) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत 15 अन्य लोगों को भी नामजद किया है।

सीबीआई के आरोपपत्र के बाद पॉल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद दो मई 2021 को कंकुरगाछी इलाके में अविजित सरकार की हत्या कर दी गई थी।

सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी।

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘जांच के दौरान, राज्य पुलिस ने छह अगस्त, 2021 को 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।’’

इसमें कहा गया, ‘‘जांच को अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने 30 सितंबर, 2021 को एसीजेएम, सियालदह के समक्ष 20 आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें राज्य पुलिस द्वारा पहले से आरोपित 15 लोग शामिल थे। आगे की जांच जारी रखी गई।’’

भाषा शफीक नरेश

नरेश


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