सीबीआई ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले के याचिकाकर्ता को अगले सप्ताह बुलाया

सीबीआई ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले के याचिकाकर्ता को अगले सप्ताह बुलाया

सीबीआई ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले के याचिकाकर्ता को अगले सप्ताह बुलाया
Modified Date: August 6, 2026 / 10:35 pm IST
Published Date: August 6, 2026 10:35 pm IST

नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य विग्नेश शिशिर को सोमवार को पेश होने के लिए कहा है।

इस घटनाक्रम के बारे में पूछे जाने पर शिशिर ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उन्हें सीबीआई कार्यालय बुलाया गया है। हालांकि, उन्होंने यह कहते हुए कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 12 मई को इस मामले में बंद कमरे में करीब दो घंटे तक सुनवाई की थी।

उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 14 मई को उपलब्ध कराए गए आदेश में न्यायमूर्ति आर एस चौहान और न्यायमूर्ति बी आर सिंह की पीठ ने कहा था कि सीबीआई ने सूचित किया है कि उसे याचिकाकर्ता की शिकायत मिल गई है और वह आठ सप्ताह के भीतर अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी।

शिशिर ने आपराधिक रिट याचिका में गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने आय से अधिक संपत्ति एकत्रित की है। याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने का अनुरोध किया गया है।

इससे पहले के आदेश में न्यायमूर्ति आर एस चौहान और न्यायमूर्ति बी आर सिंह की पीठ ने कहा था, ‘‘यदि याचिकाकर्ता शिशिर की शिकायत प्राप्त हुई है तो आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जा सकता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत अनुमत उचित कदम उठा सकते हैं।’’

पीठ ने सीबीआई और ईडी के अलावा केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भी राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

भाषा अमित पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में