केंद्र ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया, एक अप्रैल से होंगे लागू

केंद्र ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया, एक अप्रैल से होंगे लागू

केंद्र ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया, एक अप्रैल से होंगे लागू
Modified Date: January 29, 2026 / 01:01 am IST
Published Date: January 29, 2026 1:01 am IST

नयी दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं और ये एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे।

नए नियमों के तहत ठोस कचरे के स्रोत पर ही चार-स्तरीय पृथक्करण अनिवार्य कर दिया गया है और भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वालों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां परिभाषित की गई हैं।

अपशिष्ट पृथक्करण के लिए चार श्रेणियां हैं: गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट।

भाषा

शुभम सुभाष

सुभाष


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