टोसिलिजुमैब दवा की तत्काल आपूर्ति के लिये रोशे कंपनी के साथ बैठक करे केन्द्र: उच्च न्यायालय | Centre to hold meeting with Roshe company for immediate supply of tosilic jumab drug: HC

टोसिलिजुमैब दवा की तत्काल आपूर्ति के लिये रोशे कंपनी के साथ बैठक करे केन्द्र: उच्च न्यायालय

टोसिलिजुमैब दवा की तत्काल आपूर्ति के लिये रोशे कंपनी के साथ बैठक करे केन्द्र: उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : May 7, 2021/1:46 pm IST

नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) कोविड-19 रोगियों को लिखी जा रहीं दवा टोसिलिजुमैब की ”भारी किल्लत” के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और औषधि विभाग को यहां ये दवा बेचने वाली कंपनी रोशे इंडिया के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है ताकि दवा की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने संवाद कायम करने और भारत में दवा की मांग का आकलन करने के लिये मंत्रालय तथा विभाग के अधिकारियों को यहां रोशे इंडिया के प्रतिनिधियों और उसके वितरकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।

अदालत ने छह मई के अपने आदेश में कहा, ”वे अनुमानित मांग के अनुसार दवा के आयात, आपूर्ति तथा ऑर्डर बुक करने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा करें।”

रोशे ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार ने उसे ऑर्डर देने की पुष्टि नहीं की है और उसे भारत में इसकी वास्तविक मांग का भी अंदाजा नहीं है।

रोशे को हलफनामा दायर कर इस बात की पुष्टि करने का भी निर्देश दिया गया है कि वह मई के मध्य में भारत में 50,000 और जून के मध्य में 25 हजार शीशियों का आयात करेगी।

अदालत ने दो कोविड-19 रोगियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किये हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने टोसिलिजुमैब दवा लिखी थी, लेकिन वे कहीं से भी इस दवा का प्रबंध नहीं कर पाए।

भाषा जोहेब अनूप

अनूप

 

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