फॉर्म 16 के नियमों में हुआ बदलाव, ITR भरने में अब ये जानकारी देना जरूरी

फॉर्म 16 के नियमों में हुआ बदलाव, ITR भरने में अब ये जानकारी देना जरूरी

फॉर्म 16 के नियमों में हुआ बदलाव, ITR भरने में अब ये जानकारी देना जरूरी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: April 18, 2019 9:18 am IST

नई दिल्ली। फॉर्म 16 में आयकर विभाग ने एक बार फिर से बदलाव किया है। फॉर्म 16 के माध्यम से मकान से आय और अन्य नियोक्ताओं से प्राप्त भत्तों समेत कई तरह के कार्यों को जोड़ दिया है। फॉर्म 16 एक सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट भी होता है।

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बता दें कि ITR भरने के मकसद से फॉर्म 16 निजी संस्थान अपने कर्मचारियों को जारी करता हैं अब फॉर्म 16 को और भी व्यापक बनाया गया है। जिसके माध्यम से अब इनकम टैक्स छुपाना इतना आसान नहीं होगा, और टैक्स चोरी पर भी अकुंश लगेगा।

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अब इसमें सभी प्रकार के टैक्स बचत स्कीमों, बचत उत्पादों में निवेश समेत कर्मचारियों को मिल रहे सभी प्रकार के भत्तों के साथ कमाई के अन्य माध्यमों की सूचना भी इसमें शामिल होगा। गौरतलब है कि फार्म 16 जून-जुलाई के बीच में जारी किया जाता है, और इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है। फॉर्म 16 में कर्मचारियों के टीडीएस की जानकारी होती है।


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