चिदंबरम का दुखड़ा, बोले मैं क्या रंगा-बिल्ला जैसे अपराधी हूं, जो मेरे साथ ऐसे सुलूक किया जा रहा

चिदंबरम का दुखड़ा, बोले मैं क्या रंगा-बिल्ला जैसे अपराधी हूं, जो मेरे साथ ऐसे सुलूक किया जा रहा

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  • Publish Date - November 28, 2019 / 10:01 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया घोटाल मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। इस पर चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है कि क्या वहरंगा-बिल्ला जैसे अपराधी हैं। रंगा और बिल्ला को 1978 में दिल्ली में दो भाई-बहन गीता और संजय चोपड़ा के अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया गया था और इन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी।

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चिदंबरम की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने घटनाक्रम बताते हुए कहा 21 अगस्त 2019 को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के बाद ED ने गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर को 60 दिन बीतने के बाद भी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की तो मुझे ज़मानत मिली। रिमांड के दौरान भी ED ने मेरा किसी से भी सामना नहीं कराया। 24 और 30 अक्टूबर के बीच इन्होंने 3 गवाहों को समन किया, लेकिन वो नहीं आए।
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उन्हें ‘अनुचित तरीके’ से सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया है क्योंकि वह आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्य आरोपी कार्ति चिदंबरम के पिता हैं और इस मामले से उन्हें जोड़ने के लिए उनके खिलाफ ‘एक भी साक्ष्य’ नहीं है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी।

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