पटनायक, पांडियन के खिलाफ हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग का मामला खारिज

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पटनायक, पांडियन के खिलाफ हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग का मामला खारिज

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  • Publish Date - September 2, 2026 / 08:21 PM IST,
    Updated On - September 2, 2026 / 08:21 PM IST

भुवनेश्वर, दो सितंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पूर्व आईएएस अधिकारी वी.के. पांडियन के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका 300 हेलीकॉप्टर यात्राओं के जरिए राज्य के खजाने से लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च करने के कथित मामले से जुड़ी थी।

खुर्दा जिला सत्र न्यायाधीश बिरंची नारायण मोहंती ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी अपराध को साबित करने में नाकाम रहे, उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उनके पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं था।

अदालत ने भुवनेश्वर के उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) के 25 मार्च के उस आदेश में भी कोई गैर-कानूनी बात नहीं पाई, जिसमें मूल शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

अदालत के आदेश में कहा गया कि पुनर्विचार याचिका को “निराधार” मानते हुए खारिज कर दिया गया।

सुधीर चरण मोहंती नाम के एक व्यक्ति ने 2024 में यहां के कैपिटल पुलिस थाने में पटनायक और उनके करीबी सहयोगी व पूर्व नौकरशाह पांडियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने बिना आधिकारिक मंजूरी के सरकारी खर्च पर हेलीकॉप्टर यात्राएं की थीं।

जब कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, तो उन्होंने डीसीपी कार्यालय में शिकायत की और बाद में एसडीजेएम अदालत का रुख किया।

हालांकि, एसडीजेएम ने इस आधार पर मामला खारिज कर दिया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता था।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने खुर्दा जिला सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश