सीआईसी ने एनएचएआई को अनुबंध समझौतों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की सलाह दी

सीआईसी ने एनएचएआई को अनुबंध समझौतों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की सलाह दी

सीआईसी ने एनएचएआई को अनुबंध समझौतों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की सलाह दी
Modified Date: July 2, 2026 / 06:39 pm IST
Published Date: July 2, 2026 6:39 pm IST

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अनुबंध समझौतों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा और पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए राजमार्ग अनुबंधों, सुरक्षा योजनाओं तथा अन्य प्रमुख परियोजना से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 25(5) के तहत एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि “एनएचएआई अपनी वेबसाइट पर अनुबंध समझौतों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा।”

आयोग ने कहा कि “अनुबंध समझौते और सुरक्षा योजनाएं सीधे सार्वजनिक सुरक्षा, पारदर्शिता एवं अवसंरचना परियोजनाओं में जवाबदेही को प्रभावित करती हैं।”

इसने यह भी कहा कि “छूट के नाम पर ऐसी जानकारी को रोकना आरटीआई अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है।”

आदेश के अनुसार, खुद से जानकारी देने से “सार्वजनिक खरीद और राजमार्ग परियोजनाओं के निष्पादन में पारदर्शिता बढ़ेगी”, “सुरक्षा मानकों के पालन में ठेकेदारों एवं एनएचएआई की जवाबदेही सुनिश्चित होगी”, और “सुरक्षा मानकों व अनुबंधीय दायित्वों के अनुपालन की निगरानी का मौका मिलेगा।”

संबंधित मामले में एक आरटीआई आवेदक ने झांसी में शिवपुरी बाईपास क्रॉसिंग और मेडिकल कॉलेज क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर के निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए अपील दायर की थी, जिसका निपटारा करते हुए सीआईसी की ओर से एनएचआईए के लिए यह परामर्श जारी किया गया।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल


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