सीआईडी से झारखंड के गिरफ्तार विधायकों को विशेष अदालत में पेश करने को कहा गया

सीआईडी से झारखंड के गिरफ्तार विधायकों को विशेष अदालत में पेश करने को कहा गया

सीआईडी से झारखंड के गिरफ्तार विधायकों को विशेष अदालत में पेश करने को कहा गया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: August 11, 2022 4:11 pm IST

कोलकाता, 11 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों को उनके वाहन से करीब 49 लाख रुपये नकदी बरामदगी के मद्देनजर गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि यह विशेष अदालत पर है कि वह ऐसे मामलों की सुनवाई करे, न कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के पास, जहां उन्हें पेश किया गया था। पीठ ने बृहस्पतिवार को ही तीनों विधायकों को पेश करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि वह विधायकों की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। इन याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को ही सुनवाई होने वाली थी। हावड़ा की निचली अदालत में बुधवार को तीनों विधायकों को बुधवार को पेश किया गया था, जिसने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों- इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पंचला में उनके वाहन से लगभग 49 लाख रुपये नकद जब्त करने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की जांच राज्य सीआईडी को सौंप दी गई।

उच्च न्यायालय की एक अन्य एकल पीठ ने पिछले सप्ताह तीनों विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

भाषा आशीष मनीषा

मनीषा


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