शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित किया गया

शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित किया गया

शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित किया गया
Modified Date: September 16, 2026 / 03:34 pm IST
Published Date: September 16, 2026 3:34 pm IST

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में यूएपीए की धारा 35(1)(ए) का हवाला देते हुए ‘‘शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)’’ को अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची दर्ज है।

अधिसूचना में कथित एसबीएन सदस्यों के खिलाफ यूएपीए, भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम जैसे कानूनों के तहत दर्ज आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में