Arvind Kejriwal Bail Rejected: जेल में रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत देने की याचिका

Arvind Kejriwal Bail Rejected: आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है।

Arvind Kejriwal Bail Rejected: जेल में रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत देने की याचिका

Delhi Excise Policy Case

Modified Date: June 25, 2024 / 03:02 pm IST
Published Date: June 25, 2024 2:54 pm IST

नई दिल्‍ली: Arvind Kejriwal Bail Rejected: आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की नियमित ज़मानत पर लगी अंतरिम रोक जारी रखी है। बीते गुरुवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति में मनी लांड्रिंग के आरोप के मामले में नियमित जमानत दी थी। लेकिन ED की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

बता दें कि, इससे पहले इससे पहले हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत के जज ने अपने फैसले में लिखा है कि उनके पास सभी दस्तावेज देखने का समय नहीं है। वहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने बेल रद्द नहीं करने की अपील की थी। अब जमानत के लिए केजरावाल सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं।

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जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बैंच ने लगाई थी अंतरिम रोक

जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन बेंच ने ट्रायल कोर्ट अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि फैसला सुनाए जाने तक जमानत के आदेश पर अमल नहीं होगा।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी ने जो कहा है कि विशेष अदालत ने कहा है कि इतनी बड़ी फाइल (सभी दस्तावेजों ) को पढ़ना मुश्किल है। राउज एवेन्यू अदालत की यह टिप्पणी सही नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ईडी की दलीलें सुनी जानी चाहिएं थीं। जोकि विशेष अदालत ने नहीं किया। ईडी को सुना नहीं गया। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पीएमएलए की धारा 45 पर विचार नहीं किया गया। यह निचली अदालत के आदेश में खामी है। इस फैसले में कहा गया है कि सुनवाई अदालत ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

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20 जून को दी गई थी केजरीवाल को जमानत

ट्रायल कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहा करने का आदेश दिया था। देश ना छोड़ने और गवाहों या सबूतों को प्रभावित ना करने जैसी शर्तों के साथ अदालत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को राहत दी थी। गुरुवार रात 8 बजे आए फैसले के बाद शुक्रवार को केजरीवाल को रिहा होना था। इससे पहले कि वह जेल से बाहर आते ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था।

केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। हालांकि, कोर्ट ने इस पर त्वरित सुनवाई या रोक हटाने से इनकार करते हुए कहा कि मामले को 26 जून तक टाल दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा।

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21 मार्च को किया गया था केजरीवाल को गिरफ्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। पूर्व निर्धारत शर्त के तहत 2 जून को सरेंडर करके केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ा। आरोप है कि दिल्ली के लिए 2021-22 में बनाई गई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिश्वत ली और इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी किया गया।

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