Complaint Against Police : यदि FIR लिखने से पुलिस कर रही हैं इंकार, तो जान लें अपने मानवीय अधिकार.. बिना समय गवाए यहाँ करें शिकायत
If the police is refusing to register an FIR, then know your human rights.. Complain here without wasting time
Complaint against Police
Complaint Against Police : कहीं किसी के साथ कोई क्राइम होता है या कोई घटना होती है, तो ऐसे में लोग सबसे पहले थाने जाकर FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है। तब बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर थाने में सुनवाई नहीं हुई तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर पुलिस आपकी शिकायत पर FIR दर्ज करने से मना कर रही है। तो इसका मतलब यह नहीं कि किस्सा यहीं खत्म हो गया। कानूनी तौर पर आपको कई मानवीय अधिकार मिले हुए हैं। जिनके जरिए आप अपनी बात सामने रख सकते हैं।
आपको अपने अधिकार पता हों तो आगे की कार्यवाही करना आसान हो जाता है. सही जगह पर बात करके आप अपनी शिकायत और FIR दर्ज करवा सकते हैं।
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आखिर क्या होते हैं अधिकार?
हर नागरिक को यह अधिकार है कि उसकी शिकायत पुलिस सुने और FIR दर्ज करे। कानून के मुताबिक पुलिस बिना वजह FIR लिखने से मना नहीं कर सकती। आपको यह हक है कि थाने में शिकायत लिखित या मौखिक दोनों तरह से दे सकते हैं और उसकी कॉपी मुफ्त में ले सकते हैं। अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करती है तो आप बड़े अफसर जैसे एसपी या डीजीपी को शिकायत कर सकते हैं। इतना ही नहीं जिस अफसर ने मना किया उसकी भी शिकायत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, मानवाधिकार आयोग या कोर्ट में की जा सकती है। अगर आपको अपने अधिकार पता होंगे तो फिर कभी भी दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेंगी। आईये जाने पूरा प्रोसेस...
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अगर पुलिस आपकी FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने से इनकार करती है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
1. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत करें:
आप अपने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक (SP), उपमहानिरीक्षक (DIG) या महानिरीक्षक (IG) के पास लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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2. मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करें:
यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
3. शून्य एफआईआर:
यदि पुलिस आपके क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है, तो आप किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में शून्य एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जो बाद में संबंधित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दी जाएगी।
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4. मानवाधिकार आयोग में शिकायत:
यदि पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से इनकार करती है, तो आप राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं।
यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हो सकती है, भारतीय न्याय संहिता के तहत, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले सरकारी अधिकारी को 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।
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