ममकूटाथिल से संबंधित मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं को जमानत मिली

ममकूटाथिल से संबंधित मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं को जमानत मिली

ममकूटाथिल से संबंधित मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं को जमानत मिली
Modified Date: December 19, 2025 / 04:01 pm IST
Published Date: December 19, 2025 4:01 pm IST

तिरुवनंतपुरम (केरल), 19 दिसंबर (भाषा) तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं- संदीप वारियर और रंजीता पुलिक्कन- को एक महिला से जुड़े ऑनलाइन मानहानि मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

इसी महिला की शिकायत पर कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ बलात्कार एवं जबरन गर्भपात का मामला दर्ज किया गया है।

तिरुवनंतपुरम की जिला और प्रधान सत्र न्यायाधीश नाज़ीरा एस. ने केरल प्रदेश कांग्रेस के नेता वारियर और महिला कांग्रेस की पथनमथिट्टा जिला सचिव पुलिक्कन की याचिकाएं मंजूर कर लीं।

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तिरुवनंतपुरम साइबर पुलिस ने कार्यकर्ता राहुल ईश्वर, पुलिक्कन, वकील दीपा जोसेफ, वारियर और पलक्कड़ के एक व्लॉगर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अपनी याचिका में, वारियर ने कहा कि उन्होंने महिला को बदनाम नहीं किया और लोगों ने केवल शिकायतकर्ता के विवाह समारोह की तस्वीरें साझा की थीं, जिन्हें खुद उसने (शिकायतकर्ता ने) पिछले साल अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था।

पुलिक्कन ने भी कहा कि उन्होंने भी महिला को बदनाम नहीं किया और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।

अभियोजन पक्ष और याचिकाकर्ताओं की बातें सुनने के बाद, अदालत ने अलग-अलग आदेशों में दोनों को अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और उन्हें कथित अपराध को दोहराने से सख्ती से रोका।

यह मामला तब सामने आया जब पिछले महीने ममकूटाथिल पर महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और उसे जबरन गर्भपात कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

बाद में एक अन्य महिला की शिकायत के आधार पर ममकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का एक और मामला दर्ज किया गया।

पहले मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने ममकूटाथिल को तिरुवनंतपुरम अदालत के अग्रिम जमानत से इनकार करने के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर विचार किए जाने तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।

तिरुवनंतपुरम की अदालत ने दूसरे मामले में विधायक को अग्रिम जमानत दे दी है।

भाषा राजकुमार सुरेश

सुरेश


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