वक्फ अधिनियम के तहत केंद्रीय नियम बनाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय |

वक्फ अधिनियम के तहत केंद्रीय नियम बनाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

वक्फ अधिनियम के तहत केंद्रीय नियम बनाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

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Modified Date: June 9, 2025 / 10:07 PM IST
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Published Date: June 9, 2025 10:07 pm IST

नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना को अपनी उपलब्धियों में शामिल किया और कहा कि इस कानून के तहत केंद्रीय नियम बनाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है।

मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सभी योजनाएं अब समर्पित पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं, जिससे लाभार्थियों के लिए पूर्ण पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित होती है।

बयान में कहा गया, ‘‘संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा व्यापक विचार-विमर्श के बाद, ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया, जिससे वक्फ प्रशासन एवं सामुदायिक कल्याण को मजबूती मिली।’’

मंत्रालय ने छह जून, 2025 को पोर्टल ‘उम्मीद’ शुरू किया, जो कल्याणकारी योजनाओं को सुव्यवस्थित करने और अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण डिजिटल मंच है।

बयान में कहा गया कि अधिनियम के तहत केंद्रीय नियम बनाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है, जिससे कानून के कार्यान्वयन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

भाषा शफीक माधव

माधव

 

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