आधार से संबंधित मुद्दों का हल संविधान पीठ ही कर सकती है – सुप्रीम कोर्ट

आधार से संबंधित मुद्दों का हल संविधान पीठ ही कर सकती है - सुप्रीम कोर्ट

आधार से संबंधित मुद्दों का हल संविधान पीठ ही कर सकती है – सुप्रीम कोर्ट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:52 pm IST
Published Date: July 7, 2017 2:26 pm IST

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से संबंधित मुद्दों का हल संविधान पीठ ही कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने फिलहाल आधार को लेकर अंतरिम रोक संबंधी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आधार को लेकर निजता के हनन समेत जो भी मुद्दे आ रहे हैं उनका हल संविधान पीठ ही कर सकती है।

 


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