संविधान दिवस आज… क्यों चुनी गई 26 नवंबर की तारीख और क्यों यह दिन है भारत के लोकतंत्र की धरोहर?

भारत का संविधान तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को इसे पूरा किया गया। लोकतंत्र और अधिकारों का सम्मान देने के लिए 2015 से हर साल इस दिन को संविधान दिवस के रूप में देशभर में मनाया जा रहा है।

संविधान दिवस आज… क्यों चुनी गई 26 नवंबर की तारीख और क्यों यह दिन है भारत के लोकतंत्र की धरोहर?

(National Constitution Day 2025 / Image Credit: x.com)

Modified Date: November 26, 2025 / 12:23 pm IST
Published Date: November 26, 2025 12:20 pm IST
HIGHLIGHTS
  • संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है।
  • पहली बार 2015 में मनाने की शुरुआत हुई।
  • भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।

नई दिल्ली: National Constitution Day 2025: देशभर में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत का संविधान अपनाया था। इस दिन को नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहली बार संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था, जो डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष से मेल खाता है।

संविधान दिवस मनाने की शुरुआत

संविधान दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर 2015 को इसे राष्ट्रीय स्तर पर संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला अधिसूचित किया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों, समानता और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

संविधान ने भारत को क्या दिया?

भारत का संविधान हर नागरिक के लिए गर्व का प्रतीक है। इसने हर भारतीय को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया। संविधान के निर्माण में दिन-रात मेहनत की गई, ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की अनदेखी न हो। इसमें विविध धर्मों, जातियों और विचारधाराओं के लोगों के हितों को संतुलित करने का प्रयास किया गया।

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भारत के संविधान की तैयारी

भारत का संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को यह पूरी तरह तैयार हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान तैयार करते समय अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के नियमों और प्रथाओं का अध्ययन किया गया। इनसे नागरिकों के अधिकार, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और चुनाव प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संविधान में शामिल किया गया।

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लेखक के बारे में

मैं 2018 से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री के साथ, मैंने सरकारी विभागों में काम करने का भी अनुभव प्राप्त किया है, जिसमें एक साल के लिए कमिश्नर कार्यालय में कार्य शामिल है। पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और करियर बीट में लेखन और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ।