भुवनेश्वर में एक दुकान में चोरी के तीन हफ्ते के भीतर दोषी को जेल की सजा

भुवनेश्वर में एक दुकान में चोरी के तीन हफ्ते के भीतर दोषी को जेल की सजा

भुवनेश्वर में एक दुकान में चोरी के तीन हफ्ते के भीतर दोषी को जेल की सजा
Modified Date: August 26, 2026 / 10:31 pm IST
Published Date: August 26, 2026 10:31 pm IST

भुवनेश्वर, 26 अगस्त (भाषा) ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में एक दुकान से पांच मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल चुराने के जुर्म में एक व्यक्ति को घटना के तीन हफ्ते के भीतर एक साल जेल की सजा सुनाई गई।

सरकारी वकील के मुताबिक, सुनील सेठी को टंकापानी रोड इलाके की एक दुकान से पांच मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल चुराने का दोषी पाया गया।

वकील के अनुसार, न्यायमूर्ति सोमेश सौम्यजीत पांडा ने नौ गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज समेत 15 सबूतों के आधार सेठी को दोषी ठहराया।

अदालत ने सेठी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दुकान के मालिक अविनाश प्रीतम नायक की शिकायत पर आठ अगस्त को बड़ागढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने सेठी को गिरफ्तार कर 9 अगस्त को अदालत में पेश किया।

पांच दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद मुकदमे की तेजी से सुनवाई हुई। प्राथमिकी दर्ज होने के 18 दिन के भीतर ही सेठी को दोषी करार दिया गया।

भाषा

पारुल संतोष

संतोष


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