कफ सिरप मौत:दिल्ली सरकार ने ‘कोल्ड्रिफ’ की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया

कफ सिरप मौत:दिल्ली सरकार ने ‘कोल्ड्रिफ’ की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया

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  • Publish Date - October 11, 2025 / 11:28 AM IST,
    Updated On - October 11, 2025 / 11:28 AM IST

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने ‘मानक गुणवत्ता के नहीं’ होने के कारण कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, खरीद और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।

शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर, तमिलनाडु द्वारा मई 2025 में निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप (पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप) में ‘डाइएथिलीन ग्लाइकॉल’ की मिलावट पाई गई, जो एक जहरीला रसायन है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है।

सभी हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि वे सिरप की बिक्री, खरीद या वितरण तुरंत बंद कर दें।

आदेश में कहा गया है कि आम लोगों को भी इसके संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए इस उत्पाद का उपयोग न करने की सलाह दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि जनहित में जारी किए गए सार्वजनिक परामर्श के सख्त कार्यान्वयन और व्यापक प्रसार के लिए सभी हितधारकों की सहायता अपेक्षित है।

भाषा जोहेब शोभना

शोभना