अदालत ने चांदनी चौक के दुकानदार पर टैग ह्यूअर के नकली उत्पाद बेचने और प्रदर्शित करने पर लगाई रोक
अदालत ने चांदनी चौक के दुकानदार पर टैग ह्यूअर के नकली उत्पाद बेचने और प्रदर्शित करने पर लगाई रोक
नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने यहां चांदनी चौक में न्यू लाजपत राय मार्केट के पास एक दुकान के मालिक को स्विस लग्जरी घड़ी निर्माता ‘टैग ह्यूअर’ के नकली उत्पादों का इस्तेमाल करने, बेचने, ऑर्डर लेने और प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है।
जिला न्यायाधीश अनुभव जैन स्विट्जरलैंड की कंपनी ‘मेसर्स टैग ह्यूअर एस ए’ की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके अनुसार उसे पता चला था कि प्रतिवादी (दुकान मालिक) सहित कुछ लोग उसके जैसे ही या उससे मिलते-जुलते ट्रेडमार्क व लेबल का उपयोग कर रहे हैं।
याचिका में कहा गया, ‘‘प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए और इस्तेमाल किए जा रहे उक्त ट्रेडमार्क तथा लेबल वादी के पहले से पंजीकृत और पूर्व से प्रचलित ट्रेडमार्क की कपटपूर्ण एवं स्पष्ट नकल हैं। प्रतिवादी ने दुर्भावनापूर्ण और कपटपूर्ण मंशा से, वादी के ट्रेडमार्क से प्रभावित होकर और उनसे प्रेरणा लेते हुए, संबंधित ट्रेडमार्क को अपनाया तथा उनका उपयोग शुरू किया।’’
इसमें कहा गया कि प्रतिवादी उक्त ट्रेडमार्क और लेबल में वादी के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।
अदालत ने नौ जून के एक आदेश में कहा कि जनवरी 2016 में मुकदमा दायर होने के बाद, अदालत ने एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया था जिसने चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर के पास, न्यू लाजपत राय मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट में स्थित प्रतिवादी की दुकान संख्या 17 बी का निरीक्षण किया था।
अदालत ने कहा, ‘‘स्थानीय आयुक्त ने टैग ह्यूअर नाम लिखे हुए 235 घड़ियां और टैग ह्यूअर के 15 खाली डिब्बे बरामद किए।’’
अदालत ने कहा, ‘‘वादी द्वारा यह साबित किया गया है कि बिना किसी अनुमति या लाइसेंस के वादी के ट्रेडमार्क का उपयोग करने का प्रतिवादी का अनधिकृत कार्य प्रसिद्ध टैग ह्यूअर ट्रेडमार्क की विशिष्टता को नुकसान पहुंचाता है।’’
अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों को टैग ह्यूअर ट्रेडमार्क का उपयोग करने, बेचने, निर्यात करने, प्रदर्शित करने, प्रचार करने से रोका जाता है।
भाषा खारी दिलीप
दिलीप

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