अदालत ने धनशोधन मामले में जैकलीन, सुकेश के खिलाफ आरोप तय किये

अदालत ने धनशोधन मामले में जैकलीन, सुकेश के खिलाफ आरोप तय किये

अदालत ने धनशोधन मामले में जैकलीन, सुकेश के खिलाफ आरोप तय किये
Modified Date: June 3, 2026 / 07:33 pm IST
Published Date: June 3, 2026 7:33 pm IST

(फोटो के साथ)

नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में बुधवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज एक अलग मामले में अदालत ने चंद्रशेखर और 20 अन्य के खिलाफ भी विभिन्न अपराधों के तहत आरोप तय किए, जिनमें कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आने वाले अपराध भी शामिल हैं।

चंद्रशेखर, जैकलीन और कई अन्य आरोपी बुधवार दोपहर अदालत में पेश हुए।

आरोपियों ने आरोप खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजी) प्रशांत शर्मा के समक्ष मुकदमे का सामना करने की बात कही।

अदालत ने 30 मई को दो अलग-अलग आदेशों के जरिये दोनों मामलों में आरोप तय करने का निर्देश दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज और बाद में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच किए गए मामले में, न्यायाधीश ने चंद्रशेखर के खिलाफ खुद को लोकसेवक के रूप में पेश करने, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश समेत विभिन्न आरोप तय करने का आदेश दिया।

इसके अलावा, अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम तथा मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) की धाराओं के तहत आरोप तय करने का भी आदेश दिया।

न्यायाधीश ने चंद्रशेखर की पत्नी लीना पौलोस के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप तय करने का आदेश दिया, हालांकि इसमें उसके खिलाफ खुद को लोकसेवक के रूप में पेश करने से जुड़ा अपराध शामिल नहीं होगा।

न्यायाधीश ने कहा कि 17 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न दंडनीय अपराधों और आईटी अधिनियम तथा मकोका की धाराओं के तहत आरोप तय किए जाएं।

मकोका, संगठित आपराधिक गिरोहों और आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया कानून है। इस कानून के तहत अधिकारियों के पास गिरोह से संबंधित उन आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने, उन्हें रोकने और दंडित करने के लिए विशेष शक्तियां होती हैं, जिन्हें सामान्य दंड संहिताओं के जरिये नहीं रोका जा सकता।

ईडी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने जबरन उगाही, धोखाधड़ी, पहचान बदलकर ठगी और आपराधिक धमकी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित की।

दिल्ली पुलिस का मामला आदिति सिंह नामक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 15 जून 2020 को उनके मोबाइल फोन पर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया और फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को केंद्रीय कानून मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी बताकर उनके पति तथा कंपनियों से जुड़े कानूनी मामलों को सुलझाने में मदद की पेशकश की।

पुलिस ने आरोप लगाया कि इसके बाद फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश रची और लगभग 217 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की।

ईडी ने जैकलीन के खिलाफ अपनी दूसरी पूरक शिकायत में आरोप लगाया था कि वह चंद्रशेखर के लगातार संपर्क में थीं और उन्हें पिंकी ईरानी के माध्यम से चंद्रशेखर की ओर से कीमती उपहार मिले।

दिल्ली पुलिस ने 2017 में चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था।

भाषा जोहेब सुभाष

सुभाष


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