अदालत ने 35 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी को अग्रिम जमानत दी

अदालत ने 35 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी को अग्रिम जमानत दी

अदालत ने 35 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी को अग्रिम जमानत दी
Modified Date: July 8, 2026 / 06:02 pm IST
Published Date: July 8, 2026 6:02 pm IST

चेन्नई, आठ जुलाई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) विधायक वी सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक कुमार को अग्रिम जमानत दे दी।

दोनों को टीवीके (तमिलगा वेत्री कषगम) सरकार को अस्थिर करने के लिए कथित तौर पर 35 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की आशंका थी।

न्यायाधीश जी के इलंथिरैयन ने सेंथिल बालाजी और अशोक कुमार द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी कि उन्हें रोजाना सुबह और शाम यहां ट्रिप्लिकेन थाने में पेश होना होगा।

भाषा सुमित अविनाश

अविनाश


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