अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी को जमानत दी

अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी को जमानत दी

अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी को जमानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 pm IST
Published Date: October 14, 2022 8:14 pm IST

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दंगाई भीड़ का हिस्सा होने के आरोपी एक व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

अदालत तबरेज की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंगा, हमला और हत्या का प्रयास समेत विभिन्न अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार ने आरोपी तबरेज को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पेश करने का आदेश दिया।

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न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया जा चुका है।

अदालत ने कहा, ‘‘मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा और आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।’’

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 16 अप्रैल, 2022 को जब हनुमान जयंती शोभायात्रा जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक से सी ब्लॉक में जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम के एक व्यक्ति ने शोभायात्रा संचालकों के साथ बहस शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप पथराव हुआ और भगदड़ मच गई।

इस घटना में आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तबरेज को घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

भाषा

शफीक मनीषा

मनीषा


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