अवैध निर्माण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर अदालत ने लगाया जुर्माना
अवैध निर्माण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर अदालत ने लगाया जुर्माना
नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में संपत्तियों के अवैध निर्माण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर करने और फिर उनपर आगे नहीं बढ़ने के लिए एक याचिकाकर्ता पर बृहस्पतिवार को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा आरके पुरम क्षेत्र में अवैध निर्माण के संबंध में एक ही याचिकाकर्ता द्वारा दायर पांचवीं रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। अदालत ने इस दौरान याचिकाकर्ता पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता लगातार याचिकाएं दायर कर रहा है, लेकिन बाद में उनपर आगे नहीं बढ़ता है।
अदालत ने दो दिसंबर के आदेश में कहा, “यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एक के बाद एक याचिका दायर करता है और उसने संबंधित क्षेत्र में स्थित विभिन्न संपत्तियों के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ता याचिकाएं दायर करने के बाद उनपर आगे नहीं बढ़ता।”
पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि वह कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि कोई भी व्यक्ति ‘गलत इरादे’ से याचिकाएं दायर करके अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं कर सकता।
न्यायाधीश ने कहा, “याचिकाकर्ता का याचिकाएं दायर करना और उनपर आगे नहीं बढ़ना ठीक नहीं है और स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि याचिकाकर्ता ने याचिकाएं स्वार्थपूर्ण इरादे से दायर कीं।”
भाषा जोहेब अमित
अमित

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