भ्रष्टाचार मामलों को हस्तांतरित करने की राबड़ी देवी की याचिका पर अदालत ने सीबीआई, ईडी को नोटिस जारी किया

भ्रष्टाचार मामलों को हस्तांतरित करने की राबड़ी देवी की याचिका पर अदालत ने सीबीआई, ईडी को नोटिस जारी किया

भ्रष्टाचार मामलों को हस्तांतरित करने की राबड़ी देवी की याचिका पर अदालत ने सीबीआई, ईडी को नोटिस जारी किया
Modified Date: November 28, 2025 / 05:55 pm IST
Published Date: November 28, 2025 5:55 pm IST

नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामलों को किसी दूसरे न्यायाधीश को हस्तांतरित करने के अनुरोध वाली उनकी याचिकाओं पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

राबड़ी देवी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इन मामलों को दूसरे न्यायाधीश को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ ये तीन मामले ज़मीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) घोटाला से संबंधित हैं। इनमें से दो मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है, जबकि एक की जांच सीबीआई कर रही है।

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अदालत ने अगली सुनवाई छह दिसंबर के लिए सूचीबद्ध की है।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश


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