अदालत ने अमेरिकी नागरिक वैन डाइक की जमानत अर्जी पर एनआईए को नोटिस जारी किया

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अदालत ने अमेरिकी नागरिक वैन डाइक की जमानत अर्जी पर एनआईए को नोटिस जारी किया

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  • Publish Date - September 17, 2026 / 04:09 PM IST,
    Updated On - September 17, 2026 / 04:09 PM IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को भारत में जातीय सशस्त्र समूहों से कथित संबंधों को लेकर आतंकवादी साजिश के मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

अदालत के सूत्रों के अनुसार, विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने डाइक की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी को 18 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा।

इस महीने की शुरुआत में एजेंसी ने डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ भारत में अवैध रूप से प्रवेश और ठहरने के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया था। हालांकि, इसमें गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप नहीं लगाए थे।

एनआईए के आरोपपत्र में सातों के खिलाफ आव्रजन और विदेशी अधिनियम की धाराओं 21 और 23 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है।

गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने अदालत को बताया था कि आरोपियों के खिलाफ भारत और म्यांमा में जातीय सशस्त्र समूहों को सहायता पहुंचाने और उन्हें ड्रोन प्रशिक्षण देने सहित व्यापक आतंकवादी साजिश के मामले में जांच की जा रही है।

भाषा शफीक नरेश

नरेश