चार पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र को न्यायालय का नोटिस

चार पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र को न्यायालय का नोटिस

चार पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र को न्यायालय का नोटिस
Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 pm IST
Published Date: July 25, 2022 4:15 pm IST

नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) निर्वाचन आयोग को जनप्रतिनिधत्व कानून 1950 के तहत पूर्वोत्तर के चार राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नगालैंड में परिसीमन कराने का निर्देश दिए जाने का आग्रह करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और अन्य को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा।

‘डीलिमिटेशन डिमांड कमेटी’ की याचिका पर न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य को नोटिस जारी किया।

इस याचिका में परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधान और जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 8ए के तहत एक परिसीमन आयोग के गठन का निर्देश दिए जाने का भी आग्रह किया गया है।

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याचिका में कहा गया है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में पिछले 51 वर्षों से परिसीमन की कवायद नहीं की गई है।

भाषा नेत्रपाल राजकुमार

राजकुमार


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