सूरी, 31 जनवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को शांतिनिकेतन में एक भूखंड से विश्वभारती द्वारा जारी बेदखली के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया।
बीरभूम जिला न्यायाधीश सुदेशना डे (चटर्जी) की अदालत ने माना कि सेन, जिन्होंने विश्वविद्यालय के संपदा अधिकारी द्वारा जारी बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील की थी, और उनके दिवंगत पिता आशुतोष सेन के पास वर्ष 1943 में पट्टा दिए जाने के बाद पूरे 1.38 एकड़ भूमि का कब्जा था।
अदालत ने शांतिनिकेतन में कुल 1.38 एकड़ भूमि में से 13 डेसीमल भूमि से सेन को बेदखल करने के 19 अप्रैल, 2023 के आदेश को रद्द कर दिया।
भाषा अभिषेक नेत्रपाल
नेत्रपाल
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