कटक, छह फरवरी (भाषा) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के सीशोर चिटफंड घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी तथा आरोपपत्र को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें बीजू जनता दल (बीजद) के पूर्व सांसद रबींद्र जेना का नाम सामने आया था।
जेना ने पिछले साल फरवरी में उच्च न्यायालय का रुख करते हुए प्राथमिकी तथा आरोपपत्र से अपना नाम हटाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया था।
उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए न्यायमूर्ति बी पी राउत्रे ने पिछले साल 12 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सीशोर समूह से जेना के निजी खाते में 1.75 करोड़ रुपये भेजे गए थे। सीबीआई ने इस मामले के संबंध में जेना को पहले गिरफ्तार किया था और उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।
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