हड़ताल में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज! अदालत ने मांगी राज्य सरकार से जानकारी

अदालत ने हड़ताल में शामिल हुए केरल के सरकारी कर्मचारियों की जानकारियां मांगी Court seeks details of Kerala government employees who joined strike

हड़ताल में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज! अदालत ने मांगी राज्य सरकार से जानकारी

Court seeks details of Kerala government employees

Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 pm IST
Published Date: August 4, 2022 11:48 am IST

Court seeks details of Kerala government employees : कोच्चि (केरल), 4 अगस्त। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन कर्मचारियों की जानकारियां देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने केंद्र की नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को दो दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल के दौरान काम नहीं किया था। अदालत ने साथ ही काम पर न जाने के लिए कार्रवाई का सामना करने वाले कर्मचारियों की भी जानकारियां मांगी।

उच्च न्यायालय ने एलडीएफ सरकार को एक सारणी बनाकर ‘‘उन सरकारी कर्मचारियों की जानकारियां देने को भी कहा, जिन्होंने अवकाश लिया था बेशक उसकी अनुमति दी गयी हो या न दी गयी हो या इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया हो।’

read more: एक साथ कर सकेंगे दो जॉब, इस कंपनी ने दी खास सुविधा…जानें क्या है ये पॉलिसी?

 ⁠

Court seeks details of Kerala government employees : अदालत ने यह भी साफ किया कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बयान में ‘‘अभी तक की गयी अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि की जानकारियां भी होनी चाहिए।’’ उसने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख तय कर दी है।

अदालत ने यह जानकारियां तब मांगी हैं जब इससे पहले राज्य सरकार ने कहा कि उसने दो दिन काम पर नही आने वाले अपने कर्मचारियों के खिलाफ केरल सेवा नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है।

read more:  कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन कल, इन मुद्दों को लेकर केंद्र को घेरने की है तैयारी

सरकार ने मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चैली की पीठ को यह भी बताया कि उसने अनधिकृत तरीके से छुट्टी देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के वास्ते दिशा निर्देश जारी किए थे।

अदालत का आदेश वकील चंद्र चूडन नायर एस की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देकर 28 और 29 मार्च को हड़ताल में शामिल होने में मदद कर रही थी, जबकि उसे इन दोनों दिन छुट्टी करने के लिए वेतन कटौती की घोषणा करनी चाहिए थी।

 


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com