डीयू के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मियों को वेतन नहीं मिलने के दावे वाली याचिका पर अदालत ने आप सरकार से जवाब मांगा

डीयू के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मियों को वेतन नहीं मिलने के दावे वाली याचिका पर अदालत ने आप सरकार से जवाब मांगा

डीयू के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मियों को वेतन नहीं मिलने के दावे वाली याचिका पर अदालत ने आप सरकार से जवाब मांगा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 pm IST
Published Date: October 28, 2020 1:50 pm IST

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर आप सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब देने को कहा है जिसमें दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय के संबंधित कॉलेजों ने शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मियों के पिछले पांच महीने का वेतन और अन्य पारिश्रमिक नहीं दिये हैं।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने दिल्ली सरकार और डीयू को नोटिस जारी किया तथा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मियों के एक संगठन की याचिका पर उनसे 20 नवंबर तक जवाब देने को कहा।

सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट नामक संगठन ने अपनी याचिका में दावा किया कि पेंशनभोगियों के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान भी नहीं किया गया है।

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भाषा वैभव उमा

उमा


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