अदालत ने ‘धुरंधर 2’ में ‘त्रिदेव’ के गाने को लेकर जारी विवाद को मध्यस्थता के लिये भेजा
अदालत ने 'धुरंधर 2' में 'त्रिदेव' के गाने को लेकर जारी विवाद को मध्यस्थता के लिये भेजा
नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1989 में बनी फिल्म “त्रिदेव” के एक गाने के फिल्म “धुरंधर 2” में कथित अनधिकृत उपयोग को लेकर जारी विवाद को बृहस्पतिवार को मध्यस्थता के लिए भेज दिया।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने “त्रिदेव” के निर्माता, त्रिमूर्ति फिल्म्स द्वारा आदित्य धर की बी62 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड और सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर मुकदमे पर यह आदेश पारित किया।
त्रिमूर्ति फिल्म्स ने आरोप लगाया कि फिल्म ‘धुरंधर 2’ के गीत “रंग दे लाल (ओए ओए)” में बिना उचित अनुमति के त्रिदेव के गीत “तिरछी टोपी वाले” का इस्तेमाल किया गया।
प्रतिवादियों ने इस दावे का विरोध किया।
न्यायमूर्ति गेडेला ने मामले की सुनवाई 6 मई को निर्धारित की और कहा कि स्टूडियो के इस बयान को देखते हुए कि धुरंधर 2 के जल्द ही किसी भी ओटीटी मंच पर रिलीज होने की संभावना नहीं है, इस स्तर पर किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है।
अदालत ने कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बयान प्रतिवादी संख्या 1 (बी62 स्टूडियो) की ओर से दिया गया है, इस स्तर पर आज की तारीख में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करने के संबंध में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी फिल्म के रिलीज होने के समय यानी 19 मार्च से लेकर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने तक यदि कोई संभावित लाभ उठाया जाता है तो अपने खातों का रिकॉर्ड बना कर रखें।”
उच्च न्यायालय ने कहा, “इस बीच, संबंधित पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है क्योंकि वे अपने विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने के इच्छुक हैं। पक्षकारों को 22 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।”
भाषा
प्रशांत अविनाश
अविनाश

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