अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 123 साल की सजा सुनाई |

अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 123 साल की सजा सुनाई

अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 123 साल की सजा सुनाई

:   Modified Date:  February 7, 2024 / 12:12 AM IST, Published Date : February 7, 2024/12:12 am IST

मलप्पुरम (केरल), छह फरवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बड़ी नाबालिग बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उसे कुल 123 साल कैद की सजा सुनाई।

मंजेरी त्वरित अदालत के विशेष न्यायाधीश अशरफ ए एम ने अभियुक्त को अपनी छोटी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए भी दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई।

अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून की तीन धाराओं के तहत 40-40 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के लिए तीन साल यानी कुल मिलाकर 123 साल की सजा सुनायी।

अदालत ने उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और उसे अधिकतम 40 साल की सजा काटनी होगी।

छोटी बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई और 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा अविनाश शफीक

शफीक

 

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