सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में पूर्व IAS को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक | Court stays arrest of former IAS in case of objectionable posts on social media

सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में पूर्व IAS को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में पूर्व IAS को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:50 PM IST, Published Date : June 25, 2021/6:56 pm IST

प्रयागराज, (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर नौ अगस्त तक रोक लगा दी है और इस संबंध में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

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सिंह पर कानपुर के कल्याणपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। उन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है।

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न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने सिंह की याचिका पर आदेश सुनाया और याची को विवेचना मे सहयोग करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने सरकार को छूट दी है कि यदि याची विवेचना मे सहयोग नहीं करता तो वह अंतरिम आदेश को चुनौती दे सकती है।

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