अदालत ने केरल के राजनेता के खिलाफ दर्ज मामले में केस डायरी तलब की |

अदालत ने केरल के राजनेता के खिलाफ दर्ज मामले में केस डायरी तलब की

अदालत ने केरल के राजनेता के खिलाफ दर्ज मामले में केस डायरी तलब की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:05 PM IST, Published Date : May 11, 2022/8:18 pm IST

कोच्चि, 11 मई (भाषा) केरल की एक जिला अदालत ने वरिष्ठ राजनेता नेता पी सी जॉर्ज के खिलाफ द्वेषपूर्ण भाषण करने के आरोप में एक दिन पहले दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पुलिस से बुधवार को केस डायरी पेश करने को कहा।

इस मामले में जॉर्ज की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि वह केस डायरी देखे बिना मामले में कोई आदेश पारित नहीं करेगी । अदालत ने जॉर्ज की याचिका को 16 मई को सूचीबद्ध कर दिया।

वरिष्ठ राजनेता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जियो पॉल ने कहा कि जॉर्ज ने जो कहा है कि वह संविधान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित है और इसी आधार पर गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की गई है।

अधिवक्ता ने कहा कि लिहाज़ा, भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (दो विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हो) के तहत जॉर्ज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

एर्णाकुलम जिले के वन्नाला में मंदिर उत्सव के सिलसिले में एक भाषण के दौरान जॉर्ज ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जॉर्ज के खिलाफ इन धाराओं में यह दूसरी प्राथमिकी है। इस महीने के शुरू में मुस्लिमों के खिलाफ कथित रूप से नफरती भाषण देने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी।

इससे पहले दिन में, तिरुवनंतपुरम की मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस की उस याचिका पर जॉर्ज को अपनी आपत्ति दायर करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया जिसमें उन्हें घृणित भाषण के दूसरे मामले में मिली जमानत को रद्द करने का आग्रह किया गया है। आरोप है कि जॉर्ज ने 29 अप्रैल को मुस्लिमों के खिलाफ नफरती भाषण दिया था।

इस मामले में पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस मामले में पुलिस ने एक मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 295ए के तहत गिरफ्तार किया था।

भाषा नोमान रंजन

रंजन

 

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