अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा, अन्य के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लिया

अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा, अन्य के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लिया

अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा, अन्य के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लिया
Modified Date: December 22, 2025 / 06:03 pm IST
Published Date: December 22, 2025 6:03 pm IST

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) लखनऊ में एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक दंपति विजय मिश्रा और रामलाली मिश्रा तथा तीन अन्य के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप में दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

इस साल 31 जुलाई को दायर अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) में धन शोधन रोधी एजेंसी ने मिश्रा दंपति के बेटे विष्णु मिश्रा, उनके द्वारा स्थापित कंपनी वीएसपी स्टारर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और उनके सहयोगी भोलानाथ राजपति शुक्ला का नाम भी शामिल किया है।

ईडी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि विशेष अदालत ने 18 नवंबर को आरोपों का संज्ञान लिया।

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विजय मिश्रा भदोही से विधायक रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी राम लाली मिश्रा विधान परिषद की पूर्व सदस्य हैं।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक मामले के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें मिश्रा दंपति पर अपने कार्यकाल के दौरान 36.07 करोड़ रुपये की आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी के प्रवक्ता ने कहा, ‘संबंधित मामले के अलावा, विजय मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जबरन वसूली, अवैध खनन, अपहरण, हत्या, लूट, धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी, आपराधिक साजिश और संगठित अपराध सहित कई आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं, जो उनके लंबे आपराधिक अतीत को दर्शाते हैं।’

जांच के दौरान, संघीय एजेंसी ने पाया कि विजय मिश्रा और राम लाली मिश्रा ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और इसके फलस्वरूप वीएसपी स्टारर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया एवं इसके माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन की एक बड़ी राशि का धन शोधन किया।

ईडी ने कहा, ‘इस मामले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 25.46 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रयागराज, नयी दिल्ली, मुंबई और रीवा में स्थित वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं।’

भाषा आशीष माधव

माधव


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