हत्या के आरोपी विधायक को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना भी

हत्या के आरोपी विधायक को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना भी

हत्या के आरोपी विधायक को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना भी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: July 3, 2018 1:25 pm IST

रांची/सिमडेगा। झारखंड के चर्चित पारा टीचर हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री और विधायक एनोस एक्का को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक्का सहित तीन अन्य को अपर जिला एवं  सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बीते शनिवार को दोषी करार दिया था।

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने  कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का को धारा 302, 120 बी, 201 और 171 एफ के तहत दोषी करार दिया था। सजा का ऐलान होते ही अब उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा चुकी है।

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ये है मामला

सिमडेगा जिले के जताडांड़ प्राथमिक विद्यालय से 26 नवंबर 2014 को पारा टीचर मनोज कुमार का अपहरण कर लिया गया था मामले में विधायक एनोस एक्का के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई थी। अपहरण के दूसरे दिन सुबह मनोज कुमार की लाश मिली थी। पुलिस ने जांच के दौरान पीएलएफआई के उग्रवादी बारुद गोप के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा था। इसमें हुई बातचीत के आधार पर पुलिस ने विधायक एक्का और गोप के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। इसमें कहा गया  था कि विधायक के कहने पर बारूद गोप ने मनोज कुमार की हत्या की

 

वेब डेस्क, IBC24


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