GOOGLE PAY पर अदालत का बड़ा फैसला, रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई
GOOGLE PAY NEWS दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल पे ऑपरेशन पर रोक की मांग करने वाली 2 जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिकाओं में गूगल पे पर देश के नियम और प्राइवेसी नॉमर्स के उल्लंघन का आरोप था। याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा के अनुसार भारत में पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के रुप में Google Pay का संचालन ऑथोराइज्ड़ नहीं है क्योंकि कंपनी के पास आवश्यक अनुमति नहीं है।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि Google Pay एक 3rd पार्टा ऐप है, जिसे PSS, पेमेंट एन्ड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से किसी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा था कि Google Pay का भारत में पेमेंट सिस्टम ऑपरेट और सेट करने के लिए PSS अधिनियम के तहत अधिकृत संस्थाओं की सूची में उल्लेख नहीं है और याचिकाकर्ता ने यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार और पैन पर कंपनी की पहुंच पर भी चिंताएं व्यक्त की।
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कोर्ट ने कहा कि NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) भारत में लेनदेन के लिए यूपीआई प्रणाली का ऑपरेटर है और एक ‘सिस्टम प्रदाता’ है जो पीएसएस (PSS) अधिनियम के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत है।Google Pay जैसे 3rd पार्टी ऐप्स को बैंक द्वारा बड़ा ग्राहक आधार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Google Pay जैसे तृतीय-पक्ष ऐप को UPI प्लेटफ़ॉर्म पर संचालन के लिए NPCI से अप्रुवल प्राप्त होता है।

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