GOOGLE PAY पर अदालत का बड़ा फैसला, रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई

GOOGLE PAY पर अदालत का बड़ा फैसला, रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई
Modified Date: August 20, 2023 / 05:41 pm IST
Published Date: August 20, 2023 5:41 pm IST

GOOGLE PAY NEWS दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल पे ऑपरेशन पर रोक की मांग करने वाली 2 जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिकाओं में गूगल पे  पर देश के नियम और प्राइवेसी नॉमर्स के उल्लंघन का आरोप था। याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा के अनुसार  भारत में पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के रुप में Google Pay का संचालन ऑथोराइज्ड़ नहीं है क्योंकि कंपनी के पास आवश्यक अनुमति नहीं है।

Bhagwa Vande Bharat Express: ‘भगवा अवतार’ में आई वंदे भारत, बदले गए कई फीचर्स 

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि Google Pay एक 3rd पार्टा ऐप है, जिसे PSS, पेमेंट एन्ड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से किसी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा था कि Google Pay का भारत में पेमेंट सिस्टम ऑपरेट और सेट करने के लिए PSS अधिनियम के तहत अधिकृत संस्थाओं की सूची में उल्लेख नहीं है और याचिकाकर्ता ने यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार और पैन पर कंपनी की पहुंच पर भी चिंताएं व्यक्त की।

 ⁠

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, एक साथ सक्रिय हुए कई सिस्टम, जानें आने वाले दिनों का हाल 

कोर्ट ने कहा कि NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) भारत में लेनदेन के लिए यूपीआई प्रणाली का ऑपरेटर है और एक ‘सिस्टम प्रदाता’ है जो पीएसएस (PSS) अधिनियम के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत है।Google Pay जैसे 3rd पार्टी ऐप्स को बैंक द्वारा बड़ा ग्राहक आधार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Google Pay जैसे तृतीय-पक्ष ऐप को UPI प्लेटफ़ॉर्म पर संचालन के लिए NPCI से अप्रुवल  प्राप्त होता है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें


लेखक के बारे में

HI I AM SACHIN PATIL, CURRENTLY WORKING WITH IBC24 NEWS RAIPUR CHHATTISGARH