सुरक्षा नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को सील किया जाएगा: सूद
सुरक्षा नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को सील किया जाएगा: सूद
नयी दिल्ली, 26 जून (भाषा) दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी के सभी 924 कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा अभियान के तहत निरीक्षण किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि जिन कोचिंग संस्थानों को नियमों के उल्लंघन के लिए पहले नोटिस दिए गए थे और आगे भी अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उन्हें सील कर दिया जाएगा।
वहीं, अन्य नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को नोटिस जारी कर कमियां दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।
सूद ने कहा कि सरकार ने कोचिंग संस्थानों के नियमन से संबंधित न्यायमूर्ति गौबा समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो विशेष रूप से रखरखाव और सुरक्षा के संदर्भ में यह अध्ययन करेगी कि ऐसे संस्थानों का संचालन किस प्रकार किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘संबंधित एजेंसियां सभी 924 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगी। यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो जिन संस्थानों को पहले नोटिस जारी किए जा चुके हैं और जो अब भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें सील कर दिया जाएगा। अन्य संस्थानों को नोटिस देकर कमियां दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।’’
सूद ने कहा कि सरकार न्यायमूर्ति गौबा समिति की सिफारिशों के तहत पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी है और प्रस्तावित उपायों को लागू करने के लिए एक कानून तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए प्रस्तावित विधेयक का मसौदा अगले तीन महीने के भीतर सार्वजनिक किया जाएगा।
मंत्री के अनुसार, समिति की सिफारिशों में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, गुणवत्ता मानक, शिक्षकों की योग्यता, संचालन संबंधी मानदंड तथा विज्ञापनों से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल हैं।
सूद ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार जिन स्थानों पर कोचिंग संस्थान संचालित करने की अनुमति नहीं है, वहां मौजूद संस्थानों को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
भाषा
राखी नरेश
नरेश

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