दिल्ली की अदालत ने 2021 के ‘हिट एंड रन’ मामले में पूर्व डीटीसी बस चालक को दोषी ठहराया

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दिल्ली की अदालत ने 2021 के ‘हिट एंड रन’ मामले में पूर्व डीटीसी बस चालक को दोषी ठहराया

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  • Publish Date - August 30, 2026 / 05:57 PM IST,
    Updated On - August 30, 2026 / 05:57 PM IST

नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2021 के ‘हिट एंड रन’ मामले में डीटीसी के एक पूर्व बस चालक को लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का दोषी ठहराया और कहा कि चालक का कृत्य ‘स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से लापरवाही भरा था।’

इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला इंद्रपुरी थाने में दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थीं। आरोपी करण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 304ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिंह इंद्रपुरी स्थित एनएएससी परिसर के पास डीपीएस मार्ग पर डीटीसी बस चला रहा था, तभी उसने पीछे से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी।

यह मोटरसाइकिल अमित सिंह चला रहे थे और उनके साथ उनके भाई थे। टक्कर के बाद दोनों गिर गए और अमित बस के पिछले पहिये के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

अदालत ने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीड़ित के सिर में फ्रैक्चर हो गया और उसकी छाती तथा गर्दन पर टायर के निशान पाए गए।

अदालत ने 17 अगस्त को दिए अपने आदेश में पीड़ित के भाई की गवाही पर चालक के उस दावे को खारिज कर दिया कि दुर्घटना उसकी बस से नहीं हुई थी।

अदालत ने तकनीकी साक्ष्यों का भी हवाला दिया, जिसमें बस की यांत्रिक जांच रिपोर्ट शामिल थी। रिपोर्ट में बस के पिछले बाहरी टायर की सतह पर सूखे खून के निशान, अंदरूनी हिस्से में सूखा मांस और मस्तिष्क के ऊतक पाए जाने की बात सामने आई थी।

अदालत ने चालक को संबंधित अपराधों में दोषी ठहराया और सजा की अवधि पर दलीलें सोमवार को होंगी।

भाषा शोभना सुरेश

सुरेश