दिल्ली में मौजूद अब एक और भवन की होगी कुर्की, 50 लाख के चक्कर में फंसा मामला, कोर्ट ने दिया जारी किया निर्देश
दिल्ली में मौजूद अब एक और भवन की होगी कुर्की, 50 लाख के चक्कर में फंसा मामला, Delhi court orders attachment of Bikaner House update
Delhi High Court Latest News। Source- IBC24 Archive
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने एक कंपनी को 50.31 लाख रुपये की मध्यस्थता राशि का भुगतान नहीं करने पर राजस्थान में नोखा नगर पालिक के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क किए जाने का निर्देश दिया है। जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में दायर की गई अपील खारिज होने के बाद ‘एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के पक्ष में 2020 का मध्यस्थता आदेश अंतिम हो गया है। न्यायाधीश ने 18 सितंबर को पारित आदेश में कहा कि अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस बात पर गौर करते हुए कि बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद देनदार अपनी संपत्ति का हलफनामा पेश करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहा है, अदालत ने डिक्री धारक (डीएच) की ओर से पेश किए गए तर्कों से सहमति जताते हुए पाया कि देनदार की अचल संपत्ति अर्थात बीकानेर हाउस के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने का यह एक उपयुक्त मामला है।’’
अदालत ने 21 जनवरी 2020 को मध्यस्थता अधिकरण द्वारा पारित आदेश को लागू करने का अनुरोध वाली एक अर्जी पर यह व्यवस्था दी।न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने नोखा नगर पालिका संपत्ति को न बेच सकती है या न ही उपहार या अन्य तौर पर इसे हस्तांतरित कर सकती है। न्यायाधीश ने नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि को 29 नवंबर को अगली सुनवाई में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

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