दिल्ली की अदालत ने चीनी वीजा घोटाला मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

दिल्ली की अदालत ने चीनी वीजा घोटाला मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

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  • Publish Date - December 23, 2025 / 11:37 AM IST,
    Updated On - December 23, 2025 / 11:37 AM IST

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम और छह अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का मंगलवार को आदेश दिया।

कार्ति चिदंबरम और सात अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया और चेतन श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को मामले में आरोपमुक्त कर दिया।

अदालत ने कथित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं हुआ है।

कार्ति चिदंबरम पर 2011 में उस समय एक बिजली कंपनी के लिए चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वतखोरी का आरोप है। तब उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। इस मामले में सीबीआई ने अक्टूबर 2024 में कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

भाषा सिम्मी मनीषा

मनीषा