दिल्ली आबकारी नीति मामला: न्यायालय ने कविता की जमानत अर्जियों पर सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली आबकारी नीति मामला: न्यायालय ने कविता की जमानत अर्जियों पर सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली आबकारी नीति मामला: न्यायालय ने कविता की जमानत अर्जियों पर सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा
Modified Date: August 12, 2024 / 01:03 pm IST
Published Date: August 12, 2024 1:03 pm IST

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत अर्जियों पर सोमवार को सीबीआई और ईडी के जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने उक्त मामलों में कविता को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बीआरएस नेता की याचिकाओं को सुनने पर सहमति जता दी।

पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की।

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उच्च न्यायालय ने एक जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।

मामला नीति को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था।

कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं।

भाषा वैभव नरेश

नरेश


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