दिल्ली सरकार ने दुर्गा योजना को दी मंजूरी, पहले चरण में 1300 महिलाओं, ट्रांसजेंडर को मिलेंगे ई-ऑटो

दिल्ली सरकार ने दुर्गा योजना को दी मंजूरी, पहले चरण में 1300 महिलाओं, ट्रांसजेंडर को मिलेंगे ई-ऑटो

दिल्ली सरकार ने दुर्गा योजना को दी मंजूरी, पहले चरण में 1300 महिलाओं, ट्रांसजेंडर को मिलेंगे ई-ऑटो
Modified Date: September 23, 2026 / 08:25 pm IST
Published Date: September 23, 2026 8:25 pm IST

नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ‘दुर्गा’ ई-ऑटो योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराएगी। हालांकि तीन से अधिक बच्चों की माताएं और 40 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं होंगी। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई है।

बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ‘अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वूमेन/ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑट“ (दुर्गा) योजना को स्वीकृति दे दी गई। योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे।

बयान के मुताबिक, योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सम्मानजनक स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं की सुरक्षा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिवहन क्षेत्र में भागीदारी, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और स्वच्छ एवं टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है।

गुप्ता ने कहा, “महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें सुरक्षित परिवहन से जोड़ना दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘दुर्गा’ योजना इसी दिशा में अहम पहल है। इसके अंतर्गत महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और चालक बन सकेंगे।”

गुप्ता ने कहा कि ‘दुर्गा’ योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने का प्रस्ताव है जिनमें 1,170 इलेक्ट्रिक ऑटो महिलाओं के लिए और 130 इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रांसजेंडर के लिए होंगे।

बयान में कहा गया है कि महिलाओं के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 10 इलेक्ट्रिक ऑटो तक की सीमा रखी गई है। आवेदक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

इसमें कहा गया है कि योजना का लाभ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों को मिलेगा।

बयान के अनुसार, योजना के पात्रता मानदंडों में दिल्ली का निवासी होना, 20 से 40 की आयु होना, वैध मतदाता पहचान पत्र, लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल (पीएसवी) बैज होना शामिल है जबकि ट्रांसजेंडर को इन शर्तों के साथ-साथ जिलाधिकारी कार्यालय से जारी ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र भी देना होगा।

बयान में कहा गया है कि तीन से अधिक बच्चों वाली महिला इस योजना की पात्र नहीं मानी जाएगी। महिला आवेदक या उसके परिवार के पास कोई पंजीकृत परिवहन वाहन या तीन पहिया वाहन नहीं होना चाहिए तथा वित्त वर्ष 2025-26 में परिवार की आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसमें कहा गया है कि ‘दुर्गा’ योजना के तहत ई-ऑटो पर तीन वर्ष की अनिवार्य ‘लॉक-इन अवधि’ होगी और इस दौरान वाहन को बेचा, हस्तांतरित या अन्य तरीके से निस्तारित नहीं किया जा सकेगा।

भाषा नोमान

नोमान नरेश

नरेश


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