अस्वाभाविक परिस्थितियों में जान गंवाने वाले कैदियों के परिजनों के लिए दिल्ली सरकार की योजना अधिसूचित

अस्वाभाविक परिस्थितियों में जान गंवाने वाले कैदियों के परिजनों के लिए दिल्ली सरकार की योजना अधिसूचित

अस्वाभाविक परिस्थितियों में जान गंवाने वाले कैदियों के परिजनों के लिए दिल्ली सरकार की योजना अधिसूचित
Modified Date: August 2, 2026 / 05:49 pm IST
Published Date: August 2, 2026 5:49 pm IST

नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार की अधिसूचित नई योजना के तहत जेल में अस्वाभाविक परिस्थितियों में जान गंवाने वाले कैदियों के परिजनों को अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

यह मुआवजा राजधानी की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मौत का शिकार हुए कैदियों के निकटतम परिजन या कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर पांच लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी कैदी की मौत अन्य कैदियों के साथ झड़प या जेल अधिकारियों द्वारा कथित यातना अथवा मारपीट के कारण होती है, तो उसके परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही, चिकित्सा या पैरामेडिकल कर्मियों की लापरवाही अथवा किसी कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में पांच लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना निर्धारित मामलों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत सुनिश्चित करेगी और प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत बनाएगी।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘दिल्ली के कारागार में कैदियों की मृत्यु पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025’ अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में कैदी की अस्वाभाविक मौत के मामलों पर ही लागू होगी।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मौत के मामलों में कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

भाषा राखी प्रशांत

प्रशांत


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