‘एल2: एम्पुरान’ के प्रदर्शन पर अंतरिम रोक लगाने से अदालत का इनकार

'एल2: एम्पुरान' के प्रदर्शन पर अंतरिम रोक लगाने से अदालत का इनकार

‘एल2: एम्पुरान’  के प्रदर्शन पर अंतरिम रोक लगाने से अदालत का इनकार
Modified Date: April 1, 2025 / 07:57 pm IST
Published Date: April 1, 2025 7:57 pm IST

कोच्चि, एक अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने सुपरस्टार मोहनलाल अभिनीत मलयालम फिल्म ‘एल 2: एम्पुरान’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सी एस डायस ने केंद्र और सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी करके त्रिशूर निवासी वी वी विजेश की याचिका पर उनका जवाब मांगा है। विजेश ने दावा किया है कि फिल्म का प्रदर्शन जारी रखने से सांप्रदायिक हिंसा भड़कने और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ने का खतरा है।

अदालत ने मामले की सुनवायी छुट्टियों के बाद निर्धारित की है।

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अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रचार के लिए दायर की थी।

मामले की संक्षिप्त सुनवायी के दौरान अदालत ने यह भी सवाल किया कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित कर दिया है, तो दिक्कत क्या है। अदालत ने याचिका दायर करने के पीछे याचिकाकर्ता की मंशा पर भी संदेह जताया।

अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि फिल्म के खिलाफ कहीं भी कोई मामला दायर नहीं किया गया है।

राज्य सरकार ने कहा कि केरल में फिल्म के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

इस बीच, फिल्म के निर्माताओं में से एक एंटनी पेरुंबवूर ने दिन में पहले जानकारी दी कि फिल्म से दो मिनट से अधिक के दृश्य हटा दिए गए हैं।

कोच्चि में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पेरुंबवूर ने कहा कि फिल्म से विवादास्पद दृश्य हटाने का निर्णय सभी निर्माताओं तथा मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन समेत सभी अभिनेताओं का संयुक्त निर्णय था और यह किसी के डर से नहीं लिया गया।

फिल्म के कुछ हिस्सों को लेकर संघ परिवार की ओर से फिल्म की तीखी आलोचना की गई है।

भाषा अमित दिलीप

दिलीप


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