दिल्ली दंगे: जमानत मिलने के बाद आरोपियों ने तत्काल रिहाई के लिए निचली अदालत का रुख किया | Delhi riots: Accused approach lower court for immediate release after getting bail

दिल्ली दंगे: जमानत मिलने के बाद आरोपियों ने तत्काल रिहाई के लिए निचली अदालत का रुख किया

दिल्ली दंगे: जमानत मिलने के बाद आरोपियों ने तत्काल रिहाई के लिए निचली अदालत का रुख किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:32 PM IST, Published Date : June 16, 2021/10:36 am IST

नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) दंगा ‘षड्यंत्र’ मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जेएनयू की छात्राओं नताशा नरवाल और देवांगना कालिता ने जेल से तत्काल रिहा करने के अनुरोध के साथ एक निचली अदालत में आवेदन दाखिल किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र बेदी जल्दी ही इस मामले पर सुनवाई करेंगे। अदालत ने आरोपियों और मुचलके के बारे में मंगलवार को पुलिस से सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी जो आज सौंपी जानी थी। रिपोर्ट दोपहर एक बजे मांगी गई थी लेकिन पुलिस ने इसके लिए कुछ और घंटे मांगे।

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए नरवाल, कालिता और जामिया मिल्लिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा को जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद दोनों महिला कार्यकर्ताओं ने तत्काल रिहाई के लिए निचली अदालत का रुख किया।

आरोपियों के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा, “यह सब कुछ ‘राज्य’ की प्रतिक्रिया के कारण हुआ। व्यवस्था पर भरोसा रखिये।” उच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जमानत दी थी और उन्हें 50-50 हजार का निजी बांड और उतने के ही दो मुचलके भरने का आदेश दिया था। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को जमानत देने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

भाषा यश अनूप

अनूप

 

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