दिल्ली दंगा: अदालत ने पीएमएलए के तहत ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए |

दिल्ली दंगा: अदालत ने पीएमएलए के तहत ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली दंगा: अदालत ने पीएमएलए के तहत ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:14 PM IST, Published Date : November 4, 2022/7:44 pm IST

नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आप के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किए हैं।

अदालत उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, हुसैन ने धनशोधन में शामिल होने की साजिश रची और अपराध से प्राप्त आय का उपयोग दंगों के लिए किया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने बृहस्पतिवार को पारित एक आदेश में कहा, “इस प्रकार, मैं मानता हूं कि आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 (धन शोधन का अपराध) के तहत अपराध के लिए आरोप तय किया जाए …।”

उन्होंने कहा कि उनका मानना ​​है कि आरोप पत्र दायर करने और आगे मुकदमा चलाने के लिये रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री हैं जो आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा कर रही है।

ईडी की शिकायत के अनुसार, हुसैन ने जाली बिलों के बल पर फर्जी एंट्री ऑपरेटरों के जरिए अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाली कुछ कंपनियों के खातों से फर्जी तरीके से पैसे निकाले।

ईडी ने शिकायत में कहा कि हुसैन धन का अंतिम लाभार्थी था और आपराधिक साजिश के माध्यम से प्राप्त धन का फरवरी 2020 में दंगों के दौरान इस्तेमाल किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने दंगों को लेकर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हुसैन और अन्य के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की थी।

दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर, पूछताछ शुरू की गई और ईडी ने 9 मार्च, 2020 को ईसीआईआर (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज की।

भाषा

प्रशांत मनीषा

मनीषा

 

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