दिल्ली दंगा: अदालत ने खालिद सैफी को अंतरिम जमानत दी, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाई

दिल्ली दंगा: अदालत ने खालिद सैफी को अंतरिम जमानत दी, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाई

दिल्ली दंगा: अदालत ने खालिद सैफी को अंतरिम जमानत दी, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाई
Modified Date: January 30, 2026 / 07:23 pm IST
Published Date: January 30, 2026 7:23 pm IST

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले के आरोपी खालिद सैफी को कई शर्तों के साथ 13 दिन की अंतरिम जमानत दी है। खालिद की जमानत की शर्तों में सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक भी शामिल है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक सैफी द्वारा अपने भतीजों की शादी में शामिल होने और अपने परिवार के साथ रमजान मनाने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

अदालत ने 29 जनवरी के एक आदेश में कहा, ‘‘आवेदक (सैफी) अपनी रिहाई के बाद किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा। इसके अलावा, आवेदक अपनी अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा। साथ ही, आवेदक मीडिया से संपर्क नहीं करेगा और किसी भी कीमत पर सोशल मीडिया पर कोई गतिविधि नहीं करेगा या कोई सामग्री पोस्ट नहीं करेगा।’’

अदालत ने सैफी को छह फरवरी से 13 फरवरी, 2026 तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर राहत प्रदान की।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश


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